Saturday, August 9, 2025
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बिजली उपभोक्ताओं को राहत: HERC ने जारी किया नया संशोधन, पूरे हरियाणा में लागू

चंडीगढ़ : हरियाणा में बिजली से जुड़े कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन जारी किया है। यह संशोधन हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गया है और पूरे राज्य में लागू हो गया है।

अब तक यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर में चोरी या खराबी के कारण मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती थी, तो उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा किसान को स्वयं उठाना पड़ता था।

यह देखा गया कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने ऐसे मामलों में किसानों से लागत वसूलने का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है, जिससे अब किसानों को इस प्रकार के व्यय से राहत मिलेगी। यदि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो, तो उसकी मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी जिम्मेदारी अब बिजली वितरण कंपनी की होगी।

किसानों को एक और विशेष राहत

संशोधन के अनुसार, अब यदि कृषि कनेक्शन को तकनीकी या भौगोलिक कारणों जैसे बोरवेल की विफलता, पानी की गुणवत्ता, या भूमि के अधिग्रहण के चलते मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी ही ज़मीन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो इस स्थानांतरण की लागत भी अब किसानों से नहीं ली जाएगी। यह राशि बिजली वितरण कंपनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR Petition) के तहत समायोजित करेगी।

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्षनन्द लाल शर्मा ने इस संशोधन को स्वीकृति देते हुए कहा, “यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने और किसानों को वास्तविक राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी।

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