Friday, January 23, 2026
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नाबालिग को घर से भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग को घर से भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपी कर्मबीर सिंह उर्फ कर्ण वासी जिला यमुनानगर को 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 24 नवम्बर 2022 को पुलिस को  जिला कुरुक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने ने थाना सदर पेहवा को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। उन्होंने काफी जगह तलाश कि लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसी दिन कर्मबीर सिंह उर्फ़ कर्ण वासी जिला यमुनानगर के पिता ने फ़ोन पर बताया कि उनका लड़का भी घर से लापता है। उनको शक है कि कर्मबीर सिंह उर्फ़ कर्ण वासी जिला यमुनानगर उनकी लड़की को अपने साथ ले गया है। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई।

जांच के दौरान गुमशुदा लड़की को बरामद किया गया तथा मेडिकल करवाया गया। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।

22 जनवरी 26 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर कर्मबीर सिंह उर्फ कर्ण वासी जिला यमुनानगर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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