चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुपालन में कक्षा-प्रथम में प्रवेश के लिए आयु मानदंड में परिवर्तन संबंधी हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
इन नियमों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 कहा जाएगा। ये नियम कार्यालय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 के नियम 131 के खंड 1 और 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार कक्षा-प्रथम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार देश भर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कक्षा-प्रथम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है और उक्त संशोधन किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जारी की है, जिसके तहत सभी राज्यों को देश भर में प्रवेश की आयु में एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कक्षा-प्रथम में प्रवेश चाहने वाले बच्चों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने 29-03-2024 को जिला शिक्षा अधिकारियों / जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों / ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों को प्रवेश संबंधी निर्देश जारी किए।

