Tuesday, December 3, 2024
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मापदंड़ पूरा करने पर ही टेलिकॉम कंपनियों को टावर लगाने की अनुमति मिलेगी

जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति के अधिकारियों को टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने के लिए मौके पर जाकर सर्वे करना होगा और टावर लगाने वाली जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा।

पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि टावर लगाने के लिए निर्धारित मापदंड़ व नियमानुसार ही टेलिकॉम कंपनियों को टावर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि टावर लगाने की अनुमति प्रदान करने समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी व असुविधा न हो। उन्होंने जनता की शिकायतों का निपटान करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित एडीसी कार्यालय में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में मोबाईल टावर लगाने से संबंधित लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में इस बारे समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनों की जांच व भौतिक सत्यापन करने उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि जिला में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टावर लगाने की जो भी गाईडलाईन हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा टावर लगवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है अथवा आवेदन रिजेक्ट किया है तो उसकी स्थिति पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदन रिजेक्ट करने का विस्तृत कारण पोर्टल पर अपडेट करें। इस अवसर पर उन्होंने सुझाव भी लिए।

एडीसी ने पोर्टल पर प्राप्त हुए आवेदनों की बारे समीक्षा करते हुए कहा कि जिन कम्पनियों ने आवेदन किया हुआ है और निर्धारित दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं वे कंपनियां मोबाईल टावर लगाने के लिए अपने दस्तावेज अवश्य अपलोड करें ताकि संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में मोबाइल टावर संबंधी जन शिकायतों, टावर लगाने की अनुमति संबंधी आवेदनों का निस्तारण, स्वीकृति एवं अस्वीकृति, अनधिकृत टावरों को हटाने या शिफ्ट करने संबंधी शिकायतों का निस्तारण जिलास्तरीय टेलीकॉम समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, शहरी क्षेत्र में ईओ व सचिव नगर परिषद, नगर पालिका, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही करें।

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