रोहतक : उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग व हरेडा के माध्यम से उर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाने की योजना है।
उन्होंने बताया की प्रदेश सरकार द्वारा जिला की पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालायों में 75 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी 25 प्रतिशत राशि सम्बंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी। इन धर्मशालायों में बिना बैटरी बैंक के 5 किलोवाट तक के सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे।
धर्मेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 मेगावाट के सोलर पॉवर प्लांट लगा, जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकारी एवं गैर सरकारी गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, वृद्ध आश्रमों, बालगृह, नारी निकेतन, प्राकृतिक चिकित्सालय, रेडक्रास संस्थान तथा धर्मार्थ संस्थानों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे। जिसकी 50 प्रतिशत की राशि संबंधित संस्था द्वारा दी जाएगी। इन संस्थानों में बिना बैटरी बैंक के 50 किलोवाट तक के सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि इच्छुक सामाजिक संस्थाएं नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होनी अनिवार्य है। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक धर्मशाला अपना आवेदन पत्र 7 जुलाई 2025 तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाएं।
इस स्कीम की अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, जिला विकास भवन, जिला परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, रोहतक के कमरा नं. 114-115 पर सम्पर्क कर सकते हैं।