Friday, November 22, 2024
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हरियाणा के झज्जर जिले में परीक्षा केंद्रों पर 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163 , जानिए वजह

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर 16 अक्टूबर से 09 नवंबर तक जिला झज्जर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की गई है।

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक / मुक्त विद्यालय) डीएल एड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास परीक्षाओं दौरान दो सौ मीटर की परिधि में नागरिकों की भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा की तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आस-पास दो सौ मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया जाता है । यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होगा ।

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