Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि सरचार्ज छूट स्कीम-2025 के अंतर्गत घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एपी (कृषि) उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिलों के संबंध में विभिन्न प्रकार से छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि यह स्कीम जारी होने से 6 महीने तक लागू रहेगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा सुझाए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस स्कीम के बारे में उन्होंने बताया कि घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की स्थिति में मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) की छूट दी जाएगी। इस अलावा, लंबित बिलों का भुगतान 08 मासिक तथा 4 द्विमासिक किश्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जाएगी।
सरकारी उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज पर छूट होगी
सरकारी भवनों के लंबित बिलों के निपटान के बारे में विज ने बताया कि सरकारी/नगरनिकाय/ग्राम पंचायत/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज पर छूट होगी। इसी प्रकार, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मूल राशि का एकमुश्त तथा 50 प्रतिशत का सरचार्ज के भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी।
विज ने बताया कि इस स्कीम के क्रियान्वयन से बिजली निगमों की रिकवरी में बढौतरी होगी तथा उन्हाेंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस स्कीम के लागू होने से लंबित बिलों का बडी संख्या में निपटान होगा। इसके अलावा, लोगों को बिजली के बिल अदा करने के लिए बिजली निगमों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि उनके बिजली के बिल लंबित न रहें।