Cabinet Meeting : सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया। मंत्रिमंडल की कार्यवाही दो मिनट का मौन रखकर शुरू की गई, जिसमें दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।
वहीं कैबिनेट में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान पर भी चर्चा हुई। सभी जिला उपायुक्तों को शीघ्र रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, और ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी।
हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के शहीदों के परिवार के सदस्यों/निकटतम रिश्तेदारों को रक्षा अधिकारियों/गृह मंत्रालय द्वारा ‘युद्ध में मृत” घोषित किए गए विभिन्न प्रकार की घटनाओं सहित अनुग्रह अनुदान दिया जाता है, चाहे किसी भी ऑपरेशन या ऑपरेशन के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में सशस्त्र बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई सदस्य युद्ध/आईईडी विस्फोट/आतंकवादी या उग्रवादी हमलों/सीमा पर मुठभेड़ और संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना में वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में शहीद हो, जिसमें वाहन दुर्घटना, हृदय गति रुकना, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, जिनमें कर्तव्यों के निष्पादन के प्रति असाधारण साहस और निर्णय की आवश्यकता होती है।
सीएपीएफ कर्मियों के मामले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। युद्ध में शहीद हुए हरियाणा के सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान दिया जाता है, जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। जैसे कि युद्ध में परिचालन क्षेत्र में सेवा करते समय या आतंकवादी/आतंकवादी हमले के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव, बचाव कार्यों आदि के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई
- हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने के निर्णय को मंजूरी दी गई।
- बैठक में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो हरियाणा राज्य के लिए लागू है। ये संशोधन हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित हैं।
- बैठक में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम 23) में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए अधिनियम को पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा
- बैठक में राज्य के विभिन्न संभावित क्षेत्रों के बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी गई।
- बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जिला गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर संभावित क्षेत्रों को कम संभावित क्षेत्र से मध्यम संभावित क्षेत्र में संशोधित करने को मंजूरी दी गई।
- मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा शहीद उपनिरीक्षक श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के साथ-साथ इसके तहत अधिसूचित योजनाओं के विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
- बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपये के स्वीकृत नए पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध केनरा बैंक, सेक्टर-17 सी चंडीगढ़ के पक्ष में 800 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में वित्त विभाग के हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई।
- न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।
- हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।