हरियाणा में महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि निगम की ऋण सुविधाओं का महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
झज्जर जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है I स्कीम के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रु व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी I इस ऋण योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो महिला की वार्षिक आमदनी 3 लाख रु से ज्यादा ना हो तथा वह हरियाणा कि स्थायी निवासी हो I इस स्कीम में निम्न व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधा दी जानी है जैसे की मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल है I आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए पुराना बस अड्डा निकट स्थित कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क किया जा सकता है।