कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लडके के साथ कुकर्म करने के दोषी गुरसेवक उर्फ जग्गी पुत्र निर्भय सिंह वासी मगर शाह जिला पटियाला हाल वासी खानपुर रोडान जिला कुरुक्षेत्र को अलग-अलग धाराओं में सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 21 जुलाई 2022 को थाना केयूके एरिया के अंतर्गत पुलिस को दी अपनी शिकायत में खानपुर रोडान वासी महिला ने बताया कि उसके 4 बच्चे घर पर अकेले रहते है । 21 जुलाई को जब वह ड्यूटी करके घर आई तो उसका 13 साल का लड़का घर पर नही था । उसके पडोस में रहने वाले गुरसेवक ने उसके लडके को मोटरसाईकिल ठीक करवाने के बहाने अपने पास बुलाया तथा उसके साथ गलत हरकत की। जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक कुलदीप द्वारा अमल में लाई गई।
नाबालिग के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये व बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई। नाबालिग के ब्यान व काउंसलिंग के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा जोडी गई । तफ्तीश के दौरान दोषी गुरसेवक उर्फ जग्गी को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
27 नवम्बर 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी दोषी गुरसेवक उर्फ जग्गी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह कठोर के अतिरिक्त कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 377 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह कठोर के अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।