हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 वर्ष से अधिक अवधि से किराया /लीज/तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आवेदन करने की समयावधि 30 सितम्बर, 2024 तक बढ़ाई गई है।
उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों के लिए बनाई गई विशेष नीति के अनुसार, किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे में अपनी संपत्तियों (दुकान/मकान/अन्य सम्पति ) को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/लीज के माध्यम से बेचने के लिए लंबित आवेदन पर निर्णय लेने और पोर्टल पर नए आवेदन की अनुमति देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।
सुधा ने बताया कि उक्त अवधि के पश्चात समय की कोई और छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्था (संस्थाओं) के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि इस सम्बध में राज्य के सभी जिला नगर निगम आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषदों/समितियों के ईओ/सचिव व सभी सम्बधित सरकारी विभागों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।