चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) की 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।
विभाग की जिन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, उनमें मंडी विकास सहायता, परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम, क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम, पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता, क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम, सुरक्षा लेखा परीक्षा स्कीम, जल लेखा परीक्षा स्कीम, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम, स्टाम्प शुल्क रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क / ओपन एक्सेस प्रभार छूट, भाड़ा सहायता अनुदान स्कीम, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहायता, मूल्य वर्धित कर/राज्य माल और सेवा कर पर निवेश सब्सिडी तथा पेटेंट पंजीकरण स्कीम शामिल हैं।
उन सभी सेवाओं/स्कीमों हेतु अनुमोदन पत्र के लिए 45 दिन, स्वीकृति पत्र के लिए 7 दिन तथा संवितरण के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।