Tuesday, January 13, 2026
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हरियाणा में अब खनन विभाग के अधिकारियों को भी होगी चालान करने की शक्ति

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत चालान करने की शक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अब खनन अधिकारी या इससे उच्च रैंक के अधिकारियों के पास खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहकों के चालान करने की शक्ति होगी।

हरियाणा राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 के तहत स्थापित मोटर वाहन विभाग को खनन विभाग के अधिकारियों, जो खनन अधिकारी के पद से नीचे के न हों, को चालान करने की शक्तियां देकर पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन से विभाग द्वारा जांच की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

तदनुसार, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 और 226 में संशोधन किया गया है।

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