Monday, August 31, 2026
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जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 के सम्बन्ध में हरियाणा ने किया कमेटी का गठन

हरियाणा सरकार ने राज्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने के संबंध में विचार-विमर्श एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

यह समिति केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गई है। पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव, पर्यावरण विभाग के निदेशक तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के विशेष सचिव और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उप जिला न्यायवादी समिति के सदस्य होंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अभियंता श्री भूपेन्द्र रिणवा समिति के संयोजक होंगे।

यह समिति संशोधन अधिनियम को अपनाने से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

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