हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गयी है। राम रहीम ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर 20 दिनों की इमरजेंसी परोल मांगी थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को परोल देने की इजाजत दे दी है। पैरोल के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहेगा।
लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के आधार पर ही राम रहीम को पैरोल दी है। अगर राम रहीम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी पैरोल तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। पहली शर्त ये कि राम -रहीम जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, दूसरी वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा और तीसरी सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा।
बता दें कि राम रहीम को 2017 में साध्वी दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई गई थी, इसके बाद उसे छत्रपति और रणजीत हत्या के मामलों में भी सजा मिली है। तब से वह सुनारिया जेल में बंद है।
इतनी बार आया जेल से बाहर
राम रहीम इससे पहले दस बार जेल से बाहर आ चुका है। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पैरोल मिली। दूसरी बार 21 मई 2021 को एक दिन की पैरोल मिली।तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिनों की पैरोल । चौथी बार जून 2022 में एक महीने की पैरोल । पांचवीं बार अक्टूबर 2022 में 40 दिनों की पैरोल ।छठी बार 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल ।7वीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल ।8वीं बार नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो।9वीं बार 19 जनवरी 2024 को 60 दिन की पैरोल ।10वीं बार 12 अगस्त को 21 दिन की फरलो।