हरियाणा सरकार ने राज्य में जनता की सुविधा एवं बिना बाधा के यातायात के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि आम जन-जीवन प्रभावित न हो।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को किसी भी परिस्थिति में सड़क, राजमार्ग या सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने से न केवल आम नागरिकों को असुविधा होती है, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है।
इन निर्देशों में सभी पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संभावित स्थिति को रोकने के लिए निवारक एवं प्रवर्तनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
गृह विभाग ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या अवरोध की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।
निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।