हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 के, खंड 1.3.2 में संशोधन किया गया है, ताकि किसी गांव में स्वीकृत उप-विक्रेताओं की संख्या में कमी की जा सके।
हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 के खंड 1.3.2 में अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5000 तक है, तो केवल एक उप-विक्रेता की अनुमति दी जाएगी तथा यदि किसी गांव की जनसंख्या 5000 से अधिक है, तो केवल दो उप-विक्रेता की अनुमति दी जाएगी।
आबकारी नीति 2024-25 के खंड 1.3.2 में संशोधन होने से पिछले वर्ष की नीति की तुलना में 128 उप-विक्रेताओं में कमी आने की उम्मीद है।