हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद भूपेंद्र की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के अनुसार ,पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पंचकूला स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) की विशेष अदालत की ओर से सुनवाई पर रोक लगाए जाने के करीब 6 महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी है।
भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अयोग्य आवेदकों को प्लॉट बांटे। इसके लिए उन्होंने अपने अनुसार नियमों में बदलाव भी किया।
ED द्वारा जारी लेटर –