Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी।
वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा। सत्र की अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा लिया जाएगा।
इन फैसलों पर लगी मुहर
- हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंज़ूरी दी गई
- पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पहले ही जारी किए जा चुके हैं या कन्वेयंस डीड निष्पादित हो चुके हैं, और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, उनमें केवल एनडीसी जारी होने या कन्वेयंस डीड निष्पादित होने की तिथि तक बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ऐसे मामलों में ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
- मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र न्यायालय, रोहतक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, अनुसूचित जाति की एक मृतक महिला के आश्रित पुत्र को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (NMDFC) से ऋण प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली राज्य सरकार की गारंटी की सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- बैठक में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। ये नियम राज्य की पंजीकरण प्रणाली को नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए भारत के महापंजीयक से प्राप्त मॉडल के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।
- राजस्व रास्तों से संबंधित सुख – सुविधा अधिकार (इज़मेंट राइट्स) प्रदान करने हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी गई।
- बैठक में एनआईडीए (नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता) योजना के अंतर्गत नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह ऋण हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड (एचआईएचएमसीएल) द्वारा गन्नौर में संचालित भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाज़ार (आईआईएचएम) के विकास में सहायता करेगा।
- बैठक में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और गुरुद्वारा संपत्तियों की घोषणा एवं प्रशासन के लिए स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है।
- हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंज़ूरी दी गई, ताकि इन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। इन संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन तथा विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल करना सम्मिलित है।