Thursday, June 26, 2025
HomeदेशHaryana Cabinet Meeting : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 33 प्रस्तावों पर...

Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लिए गए अहम निर्णय

Haryana Cabinet Meeting: चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए।

ये फैसले लिए गए….

  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी

हरियाणा ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना को अपनाया

हरियाणा सरकार ने  कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को  लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर ले। यदि कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा।

  • मंत्रीमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  • मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु  होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा।

  • हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में प्रमुख संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है, जहां नामित अधिकारियों/शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन/अपीलों का निस्तारण नहीं किया गया हो और ऐसे आवेदन/अपीलों के निस्तारण में अनुचित विलंब हो। किसी भी त्रुटि या चूक पाए जाने पर आयोग इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है ।

  • बैठक में हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में प्रमुख संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में संशोधन किए गए हैं ताकि वित्त आयुक्त कार्यालय, हरियाणा में मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव, मंत्री के वरिष्ठ सचिव और मंत्री के सचिव के अपग्रेड किए गए पदों के लिए भर्ती की पद्धति, योग्यताएं और अनुभव आवश्यकताओं को मुख्य सचिव, हरियाणा के कार्यालय में संबंधित पदों के साथ संरेखित (अनुरूप) किया जा सके।

  •  बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है। संशोधन में 1,00,000 रुपये की पिछली सीमा को हटा दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा विधान सभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।

  •  बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित  पेंशन से संबंधित है।संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।यह निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और गरिमा प्रदान करना है।

  • बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी।संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे।

  • बैठक में हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999 जो 2001 में संशोधित हुए थे उनमें पुनः संशोधित करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  • हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम, 2023 के नियम 89 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  • हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष को भर्ती कार्यों से संबंधित गुप्त सेवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने हेतु पंजाब वित्तीय नियम, खंड-II, वित्तीय पुस्तिका संख्या 2 (हरियाणा में यथा लागू) के परिशिष्ट-15 की क्रम संख्या 35 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  •  खजाना कार्यालय के संचालन को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  • बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  • बैठक में “भविष्य विभाग (Department of Future)” की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को “भविष्य-समर्थ” बनाना है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के निर्धारित कार्य नियम, 1977 के नियम 5 व अनुसूचि के क्रम संख्या 20 के अंतर्गत लिया गया है।
  • हरियाणा में शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

  •  देश के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप, हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।वर्तमान सरकार ने अपने संकल्‍प पत्र में सैन्‍य सेवाओं के वीर शहीदों के बच्‍चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था, अब सरकार ने अपने वादे से भी आगे बढते हुए सैन्‍य सेवाओं के शहीदों के बच्‍चों के साथ – साथ शहीद अर्ध-सैनिक बलों के बच्‍चों को भी छात्रवृत्त्‍िा देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को 96 हजार रूपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना से 189 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1 करोड, 31 लाख 64 हजार रुपए की प्रोत्‍साहन राशि मिलेगी।
  • हरियाणा लघु खनिज रियायतभण्डारणखनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए हरियाणा रैशनलाईजेशन आयोग” की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
  • बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागोंउसकी संस्थाओं अर्थात बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद के लिए नीति2025 को मंजूरी दी गई।
- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular