Haryana Assembly Election : हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन कक्ष से 100 मीटर के दायरे में तीन लाने की अनुमति होगी। नामांकन के वक्त नामांकन करने वाले व्यक्ति के साथ केवल चार व्यक्ति नामांकन कक्ष में आने की अनुमति होगी।
नामांकन जिस बिल्डिंग में होगा वह पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की सुविधा एप व वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन भी नामांकन पत्र भरा जा सकता है। ऑनलाइन नामांकन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित आरओ कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होगी। चुनाव नामांकन की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी तथा 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। इसी प्रकार 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और 5 अक्टूबर को मतदान एवं 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग के हिदायतानुसार कार्य किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे।