Wednesday, July 29, 2026
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हैप्पी कार्ड के 1000 किलोमीटर पूरे, घबराइए नहीं, ऐसे एक्टिव होगा कार्ड

  • हजारों परिवारों के काम की खबर, पात्रता बरकरार है तो दोबारा अपडेट होकर मिलेगा लाभ*
  • *रिचार्ज नहीं होगा, फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड होगी, उसके बाद नया कार्ड मिलेगा

कविता.रोहतक: हरियाणा सरकार की अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड) को लेकर इन दिनों बड़ी संख्या में लाभार्थियों के मन में एक सवाल है। रोहतक में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका हैप्पी कार्ड बना हुआ है। कार्ड खत्म होने पर वे परिवहन विभाग के चक्कर काट रहे हैं।

जिन लोगों ने पिछले एक साल में हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ ले लिया है, वे अब यह सोच रहे हैं कि कार्ड को मोबाइल रिचार्ज की तरह दोबारा रिचार्ज करवाना होगा या नया शुल्क देना पड़ेगा। जबकि वास्तविकता इससे अलग है। यदि परिवार अभी भी योजना की पात्रता पूरी करता है, तो कार्ड का लाभ दोबारा मिल सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर सत्यापन या जरूरत पड़ने पर बस डिपो में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

1000 किलोमीटर पूरे होने का मतलब योजना खत्म नहीं

हैप्पी कार्ड के तहत मिलने वाली 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा एक वार्षिक चक्र के लिए निर्धारित है। जैसे ही यह सीमा पूरी होती है या एक वर्ष का समय पूरा होता है, कार्ड स्थायी रूप से बंद नहीं हो जाता। परिवहन विभाग परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर पात्रता की दोबारा जांच करता है। यदि परिवार की वार्षिक आय अब भी एक लाख रुपये से कम है और वह योजना की शर्तें पूरी करता है, तो कार्ड को फिर से अपडेट कर लाभ जारी रखा जाता है। इसलिए लाभार्थियों को किसी तरह की घबराहट या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

रिचार्ज नहीं, सिर्फ वेरिफिकेशन करवाएं

कई लोग यह मान रहे हैं कि कार्ड में दोबारा पैसे डलवाने या रिचार्ज कराने की जरूरत होगी, जबकि ऐसा नहीं है। योजना में रिचार्ज जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जरूरत केवल पात्रता सत्यापन की होती है। लाभार्थी परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आती है तो नजदीकी हरियाणा रोडवेज बस डिपो के काउंटर पर जाकर भी सहायता ली जा सकती है।

सिर्फ पात्र परिवारों को मिलता है फायदा

यह योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार एक लाख रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में सालभर के दौरान 1000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। कार्ड बनवाने के लिए केवल एक बार 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है। यह सुविधा केवल हरियाणा की सीमा के भीतर चलने वाली हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य है।

गलतफहमी दूर करें, समय पर कराएं अपडेट

परिवहन विभाग का उद्देश्य पात्र परिवारों को लगातार इस योजना का लाभ देना है। इसलिए जिन लोगों की यात्रा सीमा पूरी हो चुकी है, वे यह मानकर कार्ड बंद न करें कि अब दोबारा सुविधा नहीं मिलेगी। यदि पात्रता बनी हुई है तो तय प्रक्रिया पूरी कर कार्ड को अपडेट कराया जा सकता है। इससे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अगले वार्षिक चक्र में भी मुफ्त यात्रा का लाभ मिलता रहेगा।

यात्रियों के लिए राहत, अफवाहों से रहें दूर

रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थी केवल आधिकारिक पोर्टल या बस डिपो से ही जानकारी लें। सोशल मीडिया या अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर रिचार्ज या अन्य शुल्क से जुड़ी अफवाहों पर भरोसा न करें। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना है और पात्रता बरकरार रहने पर लाभ भी जारी रखा जाता है।

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