GST New Rule: आगामी महीने 1 अप्रैल 2025 से GST के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. दरअसल जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) नियम लागू होने जा रहा है. इस नियम के लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा.
GST New Rule: GST पोर्टल पर अपना नंबर अपडेट करवाना अनिवार्य
एमएफए नियम लागू होने से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के बिना यूजर लॉग-इन नहीं कर पायेंगे. ऐसे में सभी यूजर को इस महीने में जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो.
1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए जरुरी
इसी साल 2025 में 1 जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए एमएफए को लागू किया गया था. फिर बीते एक फरवरी से पांच करोड़ टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य किया गया. अब इसे एक अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है.
ई वे बिल के नियम में भी बदलाव
ई वे बिल के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है. एक अप्रैल से 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के अंदर अपने ई-इनवायस की जानकारी इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) में पर देना अनिवार्य होगा. 30 दिनों के अंदर जानकारी नहीं देने पर इनवॉयस खारिज हो जाएगा. अभी यह नियम 100 करोड़ और उससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू है.
होटल और रेस्टोरेंट में खाना होगा महंगा
1 अप्रैल से होटल और रेस्टोरेंट में पर प्लेट खाने की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है. 7500 रुपए से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने की सुविधा उपलब्ध होगी. जिन होटल में कमरे का किराया 7500 रुपए से कम है, वहां के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है. अगर ये होटल वाले 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं तो यहां के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जायेगा.