Saturday, April 19, 2025
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सिगरेट, तंबाकू होंगे महंगे, 35 प्रतिशत GST लगाने का फैसला, 21 दिसंबर को होगी घोषणा

GST दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने सोमवार को वातित पेय पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का फैसला किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने परिधानों पर कर दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया। इस फैसले के अनुसार, 1,500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की कीमत वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। कुल मिलाकर, दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह जीएसटी परिषद को 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा।

एक अधिकारी ने कहा, “शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा।” 21 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में जीओएम रिपोर्ट पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें उनके राज्य समकक्ष शामिल होंगे। जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, “जीओएम ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों तथा वातित पेय पदार्थों पर 35 प्रतिशत की विशेष दर प्रस्तावित करने पर सहमति व्यक्त की है। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगी और जीओएम द्वारा 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है।”

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