UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में बुजर्गाें की पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिपरिषद ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों का एक परिवार एक पहचान’ फैमिली आईडी प्रणाली से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतः नामांकन एवं स्वीकृति कर भुगतान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
अब फैमिली आईडी से पात्र वरिष्ठ नागरिकों की सूची स्वतः बनेगी और समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएगी। विभाग इन नागरिकों से सहमति प्राप्त कर पेंशन स्वीकृत करेगा। वार्षिक सत्यापन, मृत्यु, स्वयं मना करने जैसी स्थितियों में पेंशन समाप्त हो जाएगी।
फैमिली आईडी से पात्र नागरिकों का चिन्हीकरण समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर ए०पी०आई द्वारा पुश’ किया जाएगा। यह ऐसे वृद्धजन होंगे, जिनकी आयु अगले 90 दिन में 60 वर्ष की हो जाएगी, ताकि समय से पेंशन स्वीकृत हो सके।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में लाभ ले रहे हैं। किन्तु अनेक बुजुर्ग ऐसे पात्र तो है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई फैमिली आईडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।
पात्र नागरिकों से सहमति लेने में समाज कल्याण विभाग पहले डिजिटल माध्यम (एसएमएस, वॉट्सऐप, फोन कॉल आदि) से उनसे सम्पर्क करेगा। स्वचालित चिन्हीकरण में ‘पात्र नागरिक’ स्वयं या किसी के सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जा कर अपनी सहमति एवं बायोमेट्रिक देगे। यह कार्य ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेन्टर से भी कराया जा सकेगा। कॉमन सर्विस सेन्टर की डोर-टू-डोर सर्विस डिलीवरी की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। ऐसे आवेदन जिन पर ‘पात्र नागरिक की सहमति डिजिटल माध्यम से प्राप्त नहीं होगी, उनसे विभागीय कर्मियों के माध्यम से भौतिक रूप से सम्पर्क कर सहमति प्राप्त की जाएगी। अगर भौतिक माध्यम से भी किसी वृद्धजन से सहमति प्राप्त नहीं होती, उन आवेदनों को प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।

