पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी बीवी बुशरा बेगम को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने लगाया कुल 15 लाख का जुर्माना
जानकारी के मुताबिक यह फैसला रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में सुनाया गया, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले में खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी और 6 अन्य पर आरोप लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश देश से बाहर हैं। वहीं, कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है अल कादिर ट्रस्ट मामला
मामला अल कादिर ट्रस्ट विश्वविद्यालय से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी बुशरा बीबी और पीटीआई के कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था।
इसका उद्देश्य पंजाब के सोहावा जिला झेलम में ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ प्रदान करने के लिए ‘अल-कादिर विश्वविद्यालय’ स्थापित करना था। ट्रस्ट के कार्यालय के पते का उल्लेख “बनी गाला हाउस, इस्लामाबाद” के रूप में किया गया है।
आरोप है कि इस विश्वविद्यालय के लिए इमरान और उनकी पत्नी ने एक रेशिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली। इसके लिए दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज को धमकी भी दी थी।
50 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान पहुंचाया
इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की ओर से पांच कैरेट के हीरे की अंगूठी मांगे जाने की बात भी सामने आई थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य पीटीआई नेताओं पर राष्ट्रीय खजाने को करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा था।