चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार राज्य में ऐसे सभी किसानों को टयूबवैल कनेक्शन जारी किए जाने हैं जिन्होंने 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2023 तक आवेदन किया हुआ है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि उन्होंने 11 जुलाई, 2024 को ऐसे सभी पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी करने के दिशा निर्देश पारित कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि पहले की तरह 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा द्वारा सोलर मोड पर तथा 10 बीएचपी से ऊपर और 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। भूमिगत जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे गांव जहां पर जल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है, वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माईक्रोइरिगेशन सिस्टम लगवाना अनिवार्य रहेगा।
हालांकि जहां जल स्तर 100 फुट तक उपलब्ध है, वहां पर पात्र आवेदक किसान के पास माइक्रोइरिगेशन सिस्टम अथवा भूमिगत पाइपलाइन में से किसी भी एक को लगवाने का विकल्प रहेगा। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक द्वारा थ्री स्टार एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट लगाने की शर्त भी जारी रहेगी।