रोहतक : उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। अनुदान हेतु वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ-2024 एवं रबी-2025 सीजन के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। एक परिवार/पता/खसरा नम्बर पर एक ही किसान आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए किसान का बैंक आरसीसी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण एवं प्रमाण पत्र में दर्ज हो, फसल अवशेषों को जलाने का शपथ-पत्र व किसान द्वारा पिछले तीन वर्षों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो, शामिल होना चाहिए।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता/डीलर जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुना जा सकता है। किसान को ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा मशीन का भुगतान करना होगा, नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसका 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत भुगतान पुन: भौतिक सत्यापन के उपरान्त जारी की जाएगी। योजनाओं के अन्तर्गत अपने कृषि यंत्रों के विक्रय हेतु निर्माता कम्पनी की वैध टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
कृषि उप निदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ने बताया कि आवेदक किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों प्रति कृषि उपनिदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करानी होगी। अधिक जानकारी हेतु इच्छुक किसान स्थानीय उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।