हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है। सरकार ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कहा की जिस खेत में पराली जलेगी, उस खेत की मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी जाएगी। इसके बाद किसान को उस रेड एंट्री वाले खेत की गेहूं हो या धान की फसल नहीं बिक पाएगी। साथ ही एफआईआर दर्ज करा गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होगी।
उपनिदेशक (कृषि) डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा प्रशासन द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वह किसी भी स्थिति में पराली में आग न लगाएं, बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का उचित प्रबंध करें।किसान पराली को या तो खेत में ही नष्ट करके खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके गट्ठे बनवाकर खरीद केंद्रों पर बेचकर आमदनी ले सकते हैं।
उपनिदेशकने बताया कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जिनकी ड्यूटी पराली जलाने को लेकर लगी है वह सभी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर कड़ी निगरानी रखें। अतिरिक्त जिला उपयुक्त ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पाया गया तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।