Monday, March 30, 2026
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बिजली निगम ने जारी की अधिसूचना : लाइनों व ट्रांसफार्मरों से न करें छेड़छाड़, फॉल्ट की शिकायत निर्धारित माध्यमों से कराए दर्ज

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा एक अधिसूचना जारी करते हुए सभी किसानों व आम उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे बिजली की लाइनों, ट्रांसफार्मरों तथा अन्य विद्युत उपकरणों से स्वयं छेड़छाड़ न करें और न ही उन्हें स्वयं ठीक करने का प्रयास करें। यह देखने में आ रहा है कि कुछ किसान व उपभोक्ता स्वयं ही बिजली फाल्ट ठीक करने की कोशिश करते हैं तथा बिना किसी सुरक्षा उपाय के बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे बिजली संबंधी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि सभी उपभोक्ता स्वयं बिजली उपकरणों को ठीक करने से बचें और अपनी बिजली से संबंधित शिकायत निर्धारित माध्यमों के जरिए दर्ज कराएं। उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूएचबीवीएन मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर 1912, 1800-180-1550 अथवा अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर दर्ज करा सकते हैं। निगम के कर्मचारी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होते हैं और इस प्रकार के कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

निगम की ओर से कहा गया है कि आम जनता स्वयं जोखिम उठाने के बजाय निर्धारित माध्यमों से शिकायत दर्ज कराए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षित व निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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