हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिसंबर को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। 17 से 23 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएगी तथा 27 दिसंबर तक सभी दावे व आपत्तियों का रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा निवारण किया जाएगा।
रिवाइजिंग अथॉरिटी के आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष 31 दिसंबर तक अपील की जा सकती है। उपायुक्त द्वारा 3 जनवरी 2025 तक सभी आपत्तियों का निवारण किया जाएगा तथा 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
वे सभी नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, यदि किसी अपात्र मतदाता (मृतक / स्थान छोड़कर चले गए अथवा डबल दर्ज है), किसी के नाम इत्यादि में गलती है अथवा किसी दूसरे वार्ड/मतदान केंद्र से अपना नाम बदलवाना चाहता है, तो निम्न लिखित रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास निर्धारित फार्म में दावे-आपत्तियां 17 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत कर सकेंगे।
वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेशभर के उपायुक्त और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची का वितरण किया जाएगा। संबंधित मतदाता सूची के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाए जा चुके हैं।
अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा, जिससे इन वॉर्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं।
आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव नियम-1994 के तहत 27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा।
मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है तो वह 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। इन अपीलों का निवारण 3 जनवरी-2025 तक कर दिया जाएगा। इसके बाद छह जनवरी को नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। संशोधित मतदाता सूची के आधार पर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे।