रोहतक : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में लाउडस्पीकर के प्रयोग बारे आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत चुनाव प्रचार के लिए जनसभा के लिए वाहन पर फीट किये गए या स्थिर स्थिति में लगाये गए पब्लिक एड्रेस सिस्टम अथवा लाउडस्पीकर अथवा अन्य कोई साउंड एम्प्लीफायर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा।
चुनाव प्रचार अथवा जनसभा अथवा जुलूस के लिए चलते वाहनों या स्थिर स्थिति में प्रयोग किये जा रहे सभी लाउडस्पीकर का प्रयोग केवल सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा।सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार तथा अन्य व्यक्ति को ट्रक, टैम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल रिक्सा इत्यादि वाहनों पर लगाये गए लाउडस्पीकर के बारे में सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन संख्या की जानकारी संबंधित अधिकारी को अनुमति प्राप्त करने के लिए देनी होगी।
सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व अन्य व्यक्तियों को संबंधित उपमंडलाधीश से वाहनों या स्थिर स्थिति में प्रयोग किये जाने वाले लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस अथॉरिटी को लाउडस्पीकर के प्रयोग से पहले संबंधित अनुमति का पूर्ण विवरण लिखित में देना होगा। मोबाइल लाउडस्पीकर के मामले में वाहन का पंजीकरण संख्या को रिटर्निंग अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस अथॉरिटी के पास भी दर्ज करवाना होगा।
बिना अनुमति अथवा अनुमति में वर्णित घंटों के अलावा लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर अधिकृत अथॉरिटी द्वारा लाउडस्पीकर जब्त कर लिया जायेगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व वाहन पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अधिकृत अथॉरिटी द्वारा की गई किसी भी कोताही को डयूटी में कोताही मानते हुए सख्त कार्यवाही की जायेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही जाएगी।