चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की आठ सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए, इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती तालाबों तथा निजी तालाबों के सुधार हेतु हेतु सब्सिडी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी।
सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों के कल्याण हेतु, मछली या मछली उत्पाद की बिक्री हेतु रेहड़ी सहित स्टोव/गैस चूल्हा, बर्तन आदि पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद तथा खाद-खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा, खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस तीन दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।
इन सभी सेवाओं के लिए सम्बन्धित जिले के मत्स्य पालन अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित उप-निदेशक, मत्स्य पालन को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि निदेशक, मत्स्य पालन को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।