रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16-1 एवं 17-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम की सीमा में ड्रेन से अनाधिकृत रैंप, सीढ़ियां, गेट, ब्रेकर एवं सबमर्सिबल इत्यादि हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत रोहतक के नायब तहसीलदार अंकित कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे/स्टेटस-को नहीं है तथा कार्य नियमों के अनुसार है।