रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) एवं 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम की सीमा में अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान आगामी 9 अप्रैल तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी प्रथम आदेश के तहत नगर निगम की सीमा में अनाधिकृत कॉलोनी एवं अनाधिकृत निर्माण ढांचों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत नगर निगम की संयुक्त आयुक्त नमिता सिंह, जिला नगर योजनाकार सुमनदीप तथा सहायक नगर योजनाकार वैशाली को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
नगर निगम की सीमा विशेष मौजा बोहर सड़क के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पूर्वी बाईपास, मौजा कारौर दक्षिण बाईपास के नजदीक कायनौस रोड, मौजा पाड़ा में सेक्टर 7 व 37 के डिवाइडिंग रोड के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 709 की सड़क/वन विभाग की भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है।
धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा 9 अप्रैल तक डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता को हिदायतें जारी की गई है कि वे अनाधिकृत कॉलोनियों / निर्माणों में दिए गए बिजली कनेक्शनों को हटाए। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिए गए है कि वे अनाधिकृत कॉलोनियों में एचटी लाइन के नीचे आने वाले अनाधिकृत निर्माण / ढांचों को हटाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से सभी अनधिकृत कट हटाना सुनिश्चित किया जाएगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 5 व 6 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) एवं 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 5 व 6 सेक्टरों से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत सेक्टर 5 व 6 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दृष्टिïगत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की होर्टिकल्चर डिविजन के उपमंडल अभियंता देवेंद्र कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे/स्टेटस को आदेश जारी न हुआ हो तथा कार्य नियमानुसार हो।