रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन तथा महम बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। महम बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ऑवर ऑल इंचार्ज होंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत स्थानीय जिला बार एसोसिएशन न्यायिक परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है तथा महम स्थित न्यायिक परिसर बार एसोसिएशन के लिए महम के नायब तहसीलदार राहुल कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।
विभिन्न मामलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश द्वारा जारी दूसरे आदेश के तहत जिला की तहसील सांपला के गांव कारौर में चौपाल के निर्माण कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सांपला के नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी तीसरे आदेश के तहत रोहतक तहसील की खेवट संख्या 3625 खतौनी संख्या 5339 खसरा संख्या 16074/608 एरिया 16 बिस्वा वाका मौजा भूमि की निशानदेही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी चौथे आदेश के तहत न्यू मुंद्रा पानीपत कच्चा तेल पाइप लाइन प्रोजेक्ट के तहत डाली जा रही भूमिगत पाइप लाइन का कार्य संपन्न होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। इसके तहत सीसर खास, महम ग्रामीण, बहलबा, शेखपुर तीतरी एवं भराण गांव में पाइप लाइन डालने के दौरान महम के नायब तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है तथा निंदाना, बैंसी, खरक जाटान, लाखनमाजरा एवं नांदल गांव में भूमिगत पाइप लाइन डालने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाखनमाजरा के नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे / स्टेटस-को आदेश पारित न हो तथा सभी कार्य नियमानुसार हों।