Wednesday, July 3, 2024
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कुरुक्षेत्र में डीटीपी की टीम ने अवैध कॉलोनियों पर चलवाया बुलडोजर, मचा हड़कंप

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कुरुक्षेत्र : जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त के आदेशानुसार मंगलवार को थानेसर उपमंडल में राजस्व संपदा गांव दर्रा खेड़ा में नरकातारी रोड पर स्थित 2 अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई।

जिला नगर योजनाकार अधिकारी अशोक गर्ग ने कहा कि राजस्व संपदा गांव दर्रा खेड़ा में नरकातारी रोड़ पर स्थित 2 अवैध कालोनी में उपायुक्त के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

डीटीपी अशोक गर्ग ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने राजस्व संपदा गांव दर्रा खेड़ा में नरकातारी रोड पर स्थित 5.5 एकड़  व 1.25 एकड़ में पनप रही 2 अवैध कॉलोनी में कच्ची सड़कों, पानी की पाइप लाइन, सीवरेज, साइन बोर्ड आदि अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया।

उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा गांव दर्रा खेड़ा में नरकातारी रोड पर स्थित 2 अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरुरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ना तो अवैध कालोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।

प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें

उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

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