Delhi Election 2025 : निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल (Exit poll) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश भी जारी किया है।
चुनाव आयोग ने आदेश में कहा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव आयोग ने बताया, “अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, -05 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा.आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
चुनाव आयोग ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
बता दें कि दिल्ली में पांच फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी।
Exit polls are banned from 7:00 AM to 6:30 PM on 05.02.2025 pic.twitter.com/rB6K7OIvi5
— IANS (@ians_india) February 3, 2025