Monday, September 22, 2025
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जानें-लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता के बारें में, रजिस्ट्रेशन के लिए ये लगेंगे आवश्यक दस्तावेज

रोहतक : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की सभी पात्र महिलाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेशभर में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) मोबाइल एप्लीकेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि 25 सितंबर को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।  दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह योजना जिला में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पात्र महिला लाभार्थियों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता और अपात्रता मानदंड 

  • सचिन गुप्ता ने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ लेने के लिए महिला की आयु आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • उन्होंने बताया कि यदि वह पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही हो (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, यह लाभ अतिरिक्त रूप से लिया जा सकता है।
  • महिला को यदि किसी सरकारी या स्थानीय/वैधानिक निकाय से कोई अन्य वित्तीय सहायता या भत्ता मिल रहा हो। यदि वह किसी सरकारी विभाग या सरकारी-नियंत्रित संगठन में नियमित या संविदात्मक आधार पर कार्यरत हो और उसके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो। यदि वह आयकर दाता हो तो ऐसी महिला योजना के लिए अपात्र होगी और उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, परिवार सदस्यों की आधार आईडी, बिजली मीटर कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर यदि रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, परिवार के सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर तथा आवेदनकर्ता का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है।
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