रोहतक : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेडिकल मोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र को बंद करने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। जारी आदेश के तहत नगर निगम के संयुक्त आयुक्त द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित किया जायेगा।