हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का आधार बन रही है।
इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 2,020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। यह सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। इसी सोच के तहत यह योजना ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।
उन्होंने बताया कि दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है और अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहारा देकर कठिन समय में परिवार को संभालना संभव है। दयालु योजना का संचालन इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है।