कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग को घर से भागने के आरोपी बलजीत उर्फ छोटा वासी लदाना चक्कू जिला कैथल को 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 25 नवम्बर 2023 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में पीपली निवासी व्यक्ति ने जिला बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की राजकीय स्कूल में पढ़ती थी। 25 नवम्बर 23 को वह घर से अपने छोटे भाई के साथ स्कूल गई थी। उसका लड़का तो स्कूल में चला गया था परन्तु उसकी लड़की स्कूल में नहीं गई। उसने अपनी लड़की को काफी जगह तलाश किया पर वह नही मिली। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अमल में लाई गई। जांच के दौरान गुमशुदा लड़की को बरामद किया गया तथा मेडिकल करवाया गया। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
13 जनवरी को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलजीत उर्फ छोटा वासी लदाना चक्कू जिला कैथल को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा व आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सुनाई।

