Haryana News : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 नवंबर 2025 से राजधानी दिल्ली में सभी परिवहन एवं वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों (हल्के, मध्यम और भारी वाहनों) का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
जारी आदेश के अनुसार, बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह नियम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के अन्य सभी एनसीआर जिलों में भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां आदि एवं आवश्यक सेवाएं देने वाले गैर-बीएस-छह वाहनों को अस्थाई रूप से छूट प्रदान की गई है। इसके बाद केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-छह डीजल वाहनों से ही आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी।

