Wednesday, March 11, 2026
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रोहतक जोन के बिजली उपभोक्तओं की शिकायतों की सुनवाई होगी 12 मार्च को

चंडीगढ़ : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने जानाकरी देते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही     12 मार्च, 2026 को राजीव गांधी विद्युत भवन, पॉवर हाउस  रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।

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