हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की पंचायती राज संस्थाओं को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की घोषणा को आज मूर्त रूप देते हुए विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
विकास एवं पंचायत विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को नए सिरे से विकास कार्य करवाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष के दौरान अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा 21 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत के विकास कार्य उनके पास उपलब्ध कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि में से बिना टेंडर प्रक्रिया के करवाए जा सकते हैं।
इसके अलावा, अब सरकार ने कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि के आधे से अधिक राशि को अनुमति के साथ खर्च करने की शर्त को भी खतम खत्म कर दिया है। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद उनके पास उपलब्ध कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि को अपने अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी।