Passport new rule: पासपोर्ट बनवाने के नियम में कुछ नए बदलाव किए गए हैं. ये बदलाव केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं. अब पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और भी अधिक सख्त हो गई है.
Passport new rule: पासपोर्ट बनवाने में ये नए नियम लागू
जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य- 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले आवेदकों के लिए नया पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा. यह प्रमाण पत्र नगर निगम, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा जारी होना चाहिए.
पुराने आवेदकों के लिए ये दस्तावेज आवश्यक- 1 अक्टूबर 2003 से पहले जन्मे लोग सरकारी सेवा रिकॉर्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और मैट्रिक सर्टिफिकेट इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं.
डिजिटल रूप से एम्बेड होगा एड्रेस- पासपोर्ट के आखिरी पेज पर रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं छापा जायेगा. सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी अब पासपोर्ट में एक बारकोड के रूप में एम्बेड होगी. जरूरत पड़ने पर इमिग्रेशन अधिकारी इसे स्कैन कर जानकारी हासिल कर सकेंगे.
रंग के आधार पर पासपोर्ट- रंगों के आधार पर पासपोर्ट का कोडिंग सिस्टम लागू किया जायेगा.
- सफेद पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों को मिलेगा.
- लाल पासपोर्ट राजनयिकों (डिप्लोमैट्स) के लिए होगा.
- नीला पासपोर्ट आम नागरिकों को जारी किया जाएगा, जैसा पहले होता था.
माता-पिता का नाम अनिवार्य नहीं- अब पासपोर्ट में माता-पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जायेगा. सभी पासपोर्ट धारकों की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं.
पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार- केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. वर्तमान समय में 442 सेवा केंद्रों को अगले पांच साल में 600 तक बढ़ाया जाएगा.