Saturday, April 19, 2025
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अब सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट देखा तो खैर नहीं, सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल

सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। नए कानून में यू ट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे।

डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है। अलग–अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे। जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषयों के लिए अलग–अलग प्रावधान रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गवर्नेंस की भी व्यवस्था हो।

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में विवाद के बाद लिया फैसला

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहबादिया के विवाद के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है। हालांकि, एआई गवर्नेस इससे अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए पूरी तरह अलग नियमन की जरूरत है।

सरकार के सामने तुरंत की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक जवाब देने की है कि आईटी एक्ट की खामियां दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। आईटी मामलों पर संसदीय समिति ने भी अश्लील कंटेंट पर अंकुश के लिए सरकार से जवाब मांग रखा है।

आईटी एक्ट 2000 अब पुराना

आईटी एक्ट 2000 अब पुराना हो चुका है, क्योंकि उस समय देश में इंटरनेट यूज़र्स केवल 60 लाख थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो चुकी है। इस पर संसदीय समिति ने भी सरकार से सवाल किया है कि नए कानून में अश्लील कंटेंट पर क्या प्रावधान किए गए हैं।

गाइडलाइंस पर सरकार की निगरानी

भारत सरकार ने 2021 में डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, जिन्हें 2023 में अपडेट किया गया। इन गाइडलाइंस में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर नियम दिए गए हैं। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT ऐप्स को अपनी सामग्री का ध्यान रखना होगा और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे।

कंटेंट पर शिकायत करने का सिस्टम

यदि किसी व्यक्ति को कंटेंट पर आपत्ति है, तो वह शिकायत कर सकता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर शिकायत अधिकारी का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी दी जाएगी। शिकायतों का समाधान 15 दिन के भीतर किया जाएगा।

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