CBSE Notice: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा की योग्यता को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। बोर्ड ने वर्ष 2021 में ही एफिलेटेड स्कूलों को स्टाफ डिटेल्स को सर्वजिनक करने और वेबसाइट बनाने का निर्देश जारी किया है। लेकिन कई स्कूल अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
इस संबंध सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है। जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को वेबसाइट विकसित करने शिक्षकों की योग्यता से जुड़े जानकारी दस्तावेजों के साथ अपलोड करने को कहा है। इस संबंध में बोर्ड पहले भी कई बार निर्देश जारी कर चुका है। ये निर्देश “Mandatory Public Disclosure” के तहत दिया गया है।
CBSE ने क्यों दिया ये निर्देश?
- CBSE ने नोटिस में कहा है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद कई स्कूलों की वेबसाइट अभी तक एक्टिव नहीं है।
कुछ स्कूलों की वेबसाइट तो है, लेकिन जरूरी जानकारियां या तो अपलोड नहीं की गई हैं या अधूरी अपलोड की गई हैं। - कुछ स्कूलों ने जानकारियां अपलोड की हैं, लेकिन लिंक काम नहीं कर रहे हैं।
- कुछ स्कूलों ने जानकारियां अपलोड की हैं, लेकिन वेबसाइट के होमपेज पर ये लिंक या आइकन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं।
बोर्ड ने स्कूलों को एक महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर बोर्ड सीबीएसई संबद्धता उपनियम, 2018 के अध्याय 12 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार गलती करने वाले स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।”
अधिसूचना में कहा गया है, “इसलिए बोर्ड उन सभी संबद्ध स्कूलों को एक अंतिम अवसर दे रहा है, जिन्होंने इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसा न करने पर बोर्ड संबद्धता उपनियमों के अध्याय 13 के अनुसार अध्याय 12 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने और दोषी स्कूलों के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए बाध्य होगा।”