कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ पिलाकर बुजुर्ग से लूट मामले के आरोपी धर्मबीर पुत्र राम सिंह व संदीप पुत्र चंद्रभान वासीयान पानीपत को 7-7 साल कारावास व 10 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 10 जून 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में जय भगवान पुत्र चुडिया राम वासी सैक्टर-3 कुरुक्षेत्र ने बताया कि 10 जून को सुबह उसके पिता चुडिया राम एसवाईएल नहर के पास बेहोशी की हालत में मिले थे। शिकायतकर्ता ने बाताया कि 9 जून को उसके पिता चुडिया राम प्रजापति धर्मशाला के पास से मोटरसाईकिल पर नामालूम व्यक्तियों से लिफ्ट लेकर ढांड की की तरफ जा रहे थे। रास्ते मे एसवाईएल नहर के पास आरोपियों ने उसे कोल्डड्रिंक में अधिक मात्रा में शराब मिलाकर उसके पिता को पिलाकर उसके हाथ से सोने की अंगूठी, कानों से सोने की मुरकी तथा जेब से 600 रुपये चुराकर भाग गये। जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच अपराध शाखा-2 को दी गई।
जांच के दौरान आरोपी धर्मबीर पुत्र राम सिंह व संदीप पुत्र चंद्रभान वासीयान पानीपत को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था ।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने 7 जून को गवाहों व सबूतों के आधार पर पदार्थ पिलाकर बुजुर्ग से लूट मामले के आरोपी धर्मबीर पुत्र राम सिंह व संदीप पुत्र चंद्रभान वासीयान पानीपत को आईपीसी की धारा 392/34 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 328/34 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 120 के तहत 6 माह कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।