Rohtak News : पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार मे क्राइम मीटिंग को लेकर बैठक का आयोजन किया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने मई माह मे किए गए प्रदर्शन का अवलोकन किया। प्रत्येक थाना/चौकी/सी.आई.ए. स्टाफ व अन्य प्रभारियों से उनकी मई माह की उपलब्धि मांगी गई।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रभारियों की तारीफ की गई तथा सामान्य प्रदर्शन करने वाले प्रभारियों को हिदायत दी गई। जिला पुलिस को प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए निपटारा करने के आदेश दिए है।
आगे उन्होने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान जिन लाइसेंस धारको ने अपने हथियार गन हाउस या संबंधित थाना मे जमा नहीं करवाए हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करवाये जाये। थाना में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतो को सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड करे। शिकयात दर्ज करने के बाद सीसीटीएनएस जनरेटिड स्लिप शिकायतकर्ता को दे। शिकायतकर्ता की समस्या का हर संभव निदान किया जाए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अनट्रेंस मामले जिनमें मृतक व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है उनके पहचान करने का प्रयास किये जाएं। आस पास के जिलों व राज्यों से संपर्क करके मृतक व्यक्ति के पहचान के प्रयास किए जाएं। उप पुलिस अधीक्षक व प्रभारी थाना जघन्य अपराधों व अन्य गंभीर मामलों में स्वंय मौके पर जाकर जांच करे तथा अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा-निर्देश दे। अपने अधीन अनुसंधानकर्ताओं की समय-समय पर बैठक ले तथा मार्गदर्शन करे। घटना के दौरान डायल 112 पर आयी कॉल को मामले में सबूत के तौर पर प्रयोग करें।
उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी थाना अपने क्षेत्राधिकार में स्थित पार्कों में निरंतर चेकिंग अभियान चलाएंगे ताकि पार्कों में आवारागर्दी ना हो व नशेडी व्यक्ति ना बैठे हो। नशा करने वाले सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने व हंगामा करने वालों, नशा करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
मादक पदार्थ व अवैध हथियार रखने वाले व बेचने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। अवैध कार्य करने वालो के खिलाफ सूचना पर तुंरत कारवाई करेंगे। नशीले पदार्थों का कार्य करने वालों की संपत्ति कुर्क करायी जाएगी। चौकीदारों को रात के समय चेक करें। आगे उन्होने कहा कि जघन्य अपराध, महिला विरुद्ध अपराध, डकैती, लूट आदि के अनुसंधानाधीन चल रहे प्रत्येक अभियोग बारे संबंधित अधिकारी से पूर्ण जानकारी हासिल कर अनुसंधान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि मारपीट के मामलो मे 24 घंटे के अंदर-2 एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करें। लड़ाई झगड़े का कोई भी मामला 30 दिन से ज़्यादा लम्बित ना हो। अपराध पर लगाम लगाने व अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए है। आदतन अपराधियों को शामिल चोरी, डकैती, स्नेचिंग आदि के मामलों में शामिल जांच करें तथा पूछताछ करें। बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।